नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा निर्णय देते हुए कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों के परिजनों को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसाल सुनाया कि इस महामारी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि यह राशि कितनी होनी चाहिए। कोर्टने इसके लिए केंद्रसरकार को निर्णय लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन यह राशि कितनी होनी चाहिए इसका निर्णय सरकार स्वयंकरेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आज निर्देश दिया कि वह कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोविड-19 सेमरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की उस याािचका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने कोविड से मरने वालों के प रिजनों को कोई भी राशि देने सेइनकार किया था। कोर्ट ने अपनी ओर से मुआवजे की कोई राशि तय नहीं की, बल्कि उसने कहा कि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग नहीं मानी।