Haryana News: हरियाणा में महिला कर्मचारियों की सेक्सुअल हेरेसमेंट जांच के लिए कमेटी गठित

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हरियाणा में महिला कर्मचारियों की सेक्सुअल हेरेसमेंट जांच के लिए कमेटी गठित
हरियाणा में महिला कर्मचारियों की सेक्सुअल हेरेसमेंट जांच के लिए कमेटी गठित

Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इसको लेकर एक लेटर जारी किया है। कमेटी का आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को अध्यक्ष-पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक अन्य आईएएस अधिकारी जे गणेशन, अतिरिक्त महाधिवक्ता शुभ्रा सिंह, अवर सचिव दीपाली मलिक और पंजाब विश्वविद्यालय के मानवाधिकार एवं कर्तव्य केंद्र की अध्यक्ष उपनीत कौर मंगत को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष तक समिति में कार्य करेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के तहत आंतरिक शिकायत समिति को हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकरण माना जाएगा। समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। समिति पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।