CM Naib Singh Saini: हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

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CM Naib Singh Saini हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण
CM Naib Singh Saini : हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण

Haryana Govt Agniveer Quota, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पुलिस और माइनिंग गार्ड में पूर्व अग्निवीरों के लिए आज एक बड़ा ऐलान किया। प्रदेश सरकार ने उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं यह घोषणा की। इससे अग्निपथ योजना के तहत बतौर अग्निवीर अपनी सेवाएं देने वाले युवाओं को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से खासकर प्रदेश की पुलिस सेवा और माइनिंग गार्ड में पूर्व अग्निवीरों को काफी लाभ मिलने की संभावना है।

बिना ब्याज 5 लाख तक कर्ज

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इसी क्रम में अब भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सैनी सरकार ने साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीर के तौर पर आर्म्ड फोर्सेज में सेवा दे चुके जवानों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन के लिए पूर्व अग्निवीरों को कोई ब्‍याज नहीं चुकाना पड़ेगा। यह पूरी तरह इंट्रेस्‍ट फ्री होगा। पूर्व अग्निवीर सरकारी लोन लेकर चाहें तो अपना कामकाज भी शुरू कर सकते हैं, ताकि वे आत्‍मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण भी अच्‍छी तरह से कर सकें। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आर्म्‍स लाइसेंस भी दिया जाएगा।

योजना को लेकर उठ रहे हैं सवाल

गौरतलब है कि पूर्व अग्निवीरों के भविष्य व उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में हरियाणा की सैनी की सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद आलोचकों को जवाब मिल सकता है। नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस अग्निविर को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा  इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा तैयार होता है।

जून-2022 में शुरू की गई थी अग्निवीर योजना

प्रधानमंत्री की तरफ से 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अगले 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। अग्निवीर में सेवाएं दे चुके ऐसे युवाओं को हरियाणा सरकार कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एसपीओ आदि में 10 प्रतिशत आरक्षण देगी। इसके साथ ही ग्रुप B और C में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष की होगी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी में एक प्रतिशत और ग्रुप सी में 5 प्रतिशत हॉरिजोंटल आरक्षण देगी।