चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की सहायता करना तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। मुख्यमंत्री आज यहां वित्त विभाग की ‘हरियाणा ब्याज छूट योजना’ के वेबपोर्टल https://atmanirbhar.haryana.gov.in के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे और ब्याज की 2 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम सें तीन प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई)के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोडक़र पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है। इसी प्रकार,यदि कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत इस पोर्टल के माध्यम से उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जायेगा।
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