Aaj Samaj (आज समाज), CJI To Abhishek Manu Singhvi, नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिली है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी व हिरासत को अवैध बताते हुए पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।
हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती
हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी को सहित बताकर उनकी याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में वह बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि पहले ईमेल कीजिए, फिर हम देखेंगे। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मेल कर दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को देखेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
बुधवार को पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई हुई और वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इस याचिका में सीएम ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। अभी केजरीवाल को वकीलों से हफ्ते में केवल दो बार मुलाकात करने की परमिशन है।
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