इशिका ठाकुर,करनाल :
भारत सरकार की ओर से क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाते हुए आम नागरिक नाममात्र की राशि में अपना बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फार्म हर एक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर 2 लाख रुपये तक बीमा होता है।
जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है
उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर उसे मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपये के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। इस योजना का वार्षिक नवीनीकरण होता है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। योजना का वार्षिक नवीनीकरण होता है। आम नागरिक इन योजनाओं में शामिल होकर अपने परिजनों को सुरक्षा प्रदान करें। इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से अपने आप काट लिया जाता है। दावे की राशि दावेदार के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से सम्पर्क करें। उन्होंने बताया कि दुर्घटना मृत्यु होने पर इसकी सूचना तत्काल बैंक को दी जाए।
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