चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर शनिवार 19 अक्टूबर को शाम 6 बजे से पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है और नियमानुसार अब राजनीतिक दल या उम्मीदवार वोटिंग होने तक किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। अगर कोई केंडिडेट नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो चुनाव आयोग ने उनसे निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी पार्टियों ने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैम्पेनिंग पर फोकस करने को कहा है। हालांकि कोड आॅफ कंडक्ट की अवहेलना को लेकर तीन दिन पहले तक चुनाव आयोग को सी-विजिल ऐप पर कुल 5349 शिकायत मिली हैं ।
डोर टू डोर प्रचार पर फोकस
प्रचार व प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगने के बाद पार्टियां व उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर वोटर्स से मिल सकेंगे व प्रचार कर सकेंगे। इसको लेकर सभी पार्टियों ने इसकी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव में केवल एक दिन बचे होने के चलते सभी ने 6 बजे के बाद डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया।
विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले लेनी होगी अनुमति
शाम को 6 बजे के बाद विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य बंद होने के अलावा उम्मीदवारों द्वारा समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तर पर गठित मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से पास होने आवश्यक हैं। उम्मीदवार प्रदेश स्तर पर गठित मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व अनुमति ले सकते हैं। प्रचार बंद होने के बाद 20 व 21 अक्टूबर को कोई उम्मीदवार अगर समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है तो उसकी मंजूरी इस कमेटी से लेनी आवश्यक है। सभी प्रकार के लाउडस्पीकर बंद हो जाएंगे और प्रचार के लिए अनुमति ली गई गाड़ियों के परमिट भी रद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ ही जिलों में सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेके भी बंद रहेंगे और यह आदेश 21 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।