Aaj Samaj (आज समाज), Chinese Door, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिलाधीश मोनिका गुप्ता आईएएस ने एक आदेश पारित कर सिंथेटिक/नायलॉन-ग्लास लेपित धागा यानी चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लागू की है। यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। अगर कोई भी नागरिक इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया है कि केवल सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी। यह धागा किसी भी तेज धातु व कांच के घटक चिपकने वाले धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त होना चाहिए।
इस प्रकार का धागा से मनुष्यों व पक्षियों को गंभीर चोट पहुंचती है
पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या किसी अन्य कारण से कई पतंगें आसमान में कट जाती हैं। ये सभी कटे हुए धागे पतंगों के साथ लंबे समय तक जमीन पर ही रहते हैं। प्लास्टिक सामग्री के बहुत लंबे जीवन और प्रकृति में गैर-बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये धागे पर्यावरण के दृष्टिकोण से चिंता का कारण बन जाते हैं। इसलिए नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार का धागा से मनुष्यों व पक्षियों को गंभीर चोट पहुंचती है। यह वन्यजीवों व पर्यावरण के लिए समान रूप से हानिकारक हैं। इस प्रकार के धागे से मनुष्यों व पक्षियों की मृत्यु होने का भी खतरा रहता है।
पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वन और वन्यजीव विभाग के सभी अधिकारी जो वन्यजीव निरीक्षकों के पद से नीचे न हों, हरियाणा पुलिस के अन्य सभी अधिकारी जो उप-निरीक्षकों के पद से नीचे न हों, नगर परिषद व नगर पालिका समितियों के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, नगरपालिका अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और स्वच्छता निरीक्षक इन आदेशों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों को लागू करवाएंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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