Child Welfare Committee : अधिवक्ताओं और बाल कल्याण समिति के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन

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अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यातिथि।
अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यातिथि।

Aaj Samaj (आज समाज), Child Welfare Committee, मनोज वर्मा, कैथल:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशानुसार वैक्लपिक विवाद समाधान केन्द्र के सभागार में जिला बार एसोसियशन कैथल के अधिवक्ताओं और बाल कल्याण समिति के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता अरविन्द खुरानिया ने उपस्थितजनों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड मुख्यत: 18 वर्ष तक के बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है। बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और इस बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड कार्य करता है।

अगर किन्हीं कारणों से कोई बच्चा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। बोर्ड द्वारा बच्चों को व्यक्तिगत तौर पर सुना जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। राज्य का उत्तर दायित्व है कि सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें।