Protection And Prohibition Of Child Marriage : बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया

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राजकीय विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाती संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा।
राजकीय विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाती संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा।
  • टैण्ट, हलवाई, प्रिंटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस, पुजारी, फोटो ग्राफर बुकिंग से पहले जोड़े की उम्र पता करें : सरिता शर्मा
  • बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 व 100 नम्बर पर दें

Aaj Samaj (आज समाज),Protection And Prohibition Of Child Marriage ,नांगल चौधरी : संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बाल विवाह रोकने के लिए आज नांगल चौधरी खंड के विभिन्न सरपंचों के साथ बैठक की। इसके अलावा नांगल दर्गू राजकीय विद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने कहा कि अक्षय तृतीया पर जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बाल विवाह को रोकने में गांव के सरपंच व आमजन का सहयोग जरूरी है। किसी भी आमजन को अपने आसपास व कहीं और बाल विवाह की सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि समय रहते बाल विवाह को रोका जा सके।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

उन्होंने सभी टैण्ट, हलवाई, प्रिंटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस, पुजारी, फोटो ग्राफर से आह्वान किया है कि आपके पास शादी से सम्बंधित कोई बुकिंग आती है तो लड़का व लड़की के उम्र सम्बंधित प्रमाण चैक किए जाएं।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना कोई भी हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा 100 नम्बर पर दे सकता है।

उन्होंने विवाह संपन्न करवाने वाले पंडितों, मौलवी व पादरी से भी आह्वान किया कि शादी सम्पन्न करवाते हुए लड़का लड़की की उम्र का विशेष ध्यान रखें।

यदि कोई लड़का या लड़की नाबालिग पाया जाता है तो पुलिस व संरक्षण अधिकारी कम बाल विवाह निषेध अधिकारी, महिला थाना, नारनौल को सूचित करें।

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