Child Marriage Prohibition : संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने रूकवाई नाबालिग की शादी

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स्कूल से सर्टिफिकेट की जांच करती संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ।
स्कूल से सर्टिफिकेट की जांच करती संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ।

Aaj Samaj (आज समाज), Child Marriage Prohibition, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने आज जिला के गांव बुचावास में एक नाबालिक लड़के की शादी रूकवाई।

संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि आज खंड महेंद्रगढ़ के गांव बुचावास में एक 16 वर्ष के नाबालिक लड़के का लग्न समारोह था। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व गांव के सहयोग से शादी को होने से रुकवाया। कल यूपी में इस लड़के की बारात जानी थी। इससे पहले संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने स्कूल से लड़के के आयु का प्रमाण पत्र की जांच की।

उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि शादी सम्पन्न करवाते हुए लड़का लड़की की उम्र का विशेष ध्यान रखें। अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम व लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो इसकी सूचना प्रशासन को देकर शादी रुकवाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना कोई भी हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा 100 नम्बर पर दे सकता है।

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