गौतम तारीफ, कैथल:
Child Marriage Legal Offense : चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी ने मंगलवार को गांव खटवाड़ा के युवक से तय की गई नाबालिग लड़की की शादी का रुकवा दिया। 18 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन सूचना मिलने पर प्रोटेक्शन अधिाकरी सुनीता शर्मा अपनी सहायिका नीलम के साथ मौके पर पहुंची और शादी का रुकवा दिया। पता लगा कि लड़की के पिता की करीब 15 साल पहले ही मौत हो चुकी थी।
जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि गांव डोहर की रहने वाली विधवा अपनी नाबालिगा पुत्री की शादी 18 फरवरी को करने जा रही है। जांच में पाया गया कि आयु प्रमाणपत्र के अनुसार किशोरी के अभी 18 साल पूरे होने में दस दिन शेष थे। इस पर बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने विवाह रुकवाते हुए लड़की की माता, भाईयों व पंचायत से स्पष्टीकरण के रूप में 18 वर्ष से पहले लडकी की शादी ना करवाने का लिखित प्रमाणपत्र लिया तथा 18 वर्ष से पहले शादी कराने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
जिला बाल निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने लोगों को बताया कि नाबालिग कन्या का विवाह करना कानूनी अपराध है जिसके लिए उनको कारावास व आर्थिक दंड की सजा मिल सकती है। (Latest Kaithal News) इसके साथ उन्होंने बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं के बारे में बताते हुए कहा कि बेटियां देश का उज्जवल भविष्य हैं। बेटियों को पढ़ाए और आगे बढ़ाने का हौंसला दें ना कम उम्र में उनकी शादी कर गृहस्थ जीवन में धकेल दें।
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