Chief Minister Relief Fund Scheme -: सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ ले सकते हैं आवेदक

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मुख्यमंत्री राहत कोष योजना 
मुख्यमंत्री राहत कोष योजना 
  • मुख्यमंत्री राहत कोष योजना
  • जरूरतमंद लोगों को 25 बीमारियों के उपचार में खर्च पर सरकार दे रही आर्थिक सहायता
  • 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलती है सहायता
    Aaj Samaj, (आज समाज), Chief Minister Relief Fund Scheme , नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
    हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को 25 बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें इलाज खर्च का 25 प्रतिशत मिलेगा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है।

यह जानकारी उपायुक्त मोनिका गुप्ता आईएएस ने आज लघु सचिवालय में शिकायतें सुनने के दौरान आर्थिक सहायता की मांग करने वाले आवेदकों के सामने दी।

डीसी ने आवेदकों को कहा कि अब हरियाणा सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सहायता देती है। आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को मिलने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ उन नागरिकों को प्रदान किया जाता जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम से है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राहत कोष योजना के जरिए कवर की जाने वाली जरूरतमंद व्यक्ति हर्ट, किडनी, कैंसर, एनटीबीसी तथा पित्ताशय रोग सहित 25 बीमारियों के उपचार में खर्च होने वाली राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

सीएम रिलीफ फंड से आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिसके लिए आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आवेदक अपना जैसे ही आवेदन डालेगा वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक समिति अध्यक्ष, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा। इसके बाद ये जनप्रतिनिधि 5 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। फिर डीसी संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद ही योजना की राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

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