मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

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Chief Minister Marriage Shagun Scheme
Chief Minister Marriage Shagun Scheme
  • जिनका विवाह मई व जून वर्ष 2022 में हुआ था वे लाभार्थी अब फरवरी व मार्च माह में आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं :- डीसी
  • जिन गरीब परिवारों वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उनको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
  • योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े का ई-दिशा पोर्टल पर शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य :- डॉ. जयकृष्ण आभीर

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थी जिनका विवाह माह मई व जून वर्ष 2022 में हुआ था उनकी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने की समय अवधि जुलाई व अगस्त माह में समाप्त हो गई थी। उन्हें विभाग द्वारा अब फरवरी व मार्च माह में आवेदन करने की छूट दी गई है ताकि योग्य आवेदक योजना के लाभ से वंचित न रहें।

जिन गरीब परिवारों वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उनको आर्थिक सहायता

यह जानकारी देते हुए डीसी डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से समाज के सभी वर्गां के गरीब परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है उनको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विवाहित जोड़े का ई-दिशा पोर्टल पर शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के पहले आवेदक को विवाह के तीन माह की अवधि तक आवेदन करना होता था अब इसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। अब आवेदक विवाह के बाद 6 माह की अवधि तक विवाह पंजीकरण शादी डॉट ई-दिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

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