प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
बिजली सरचार्ज माफी योजना-2022 की घोषणा की
हरियाणा सरकार व्यापारी कल्याण बोर्ड चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने बताया कि ऐसे बिजली उपभोक्ता जो किन्ही कारणों से समय पर बिजली का बिल नहीं भर सकते ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना-2022 की घोषणा की जिसके तहत ऐसी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकते हैं। चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी। जो 31 दिसंबर 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी।
योजना के लाभों के बारे में जानकारी सांझा की
चेयरमैन रामनिवास गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों के बारे में जानकारी सांझा करते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या तीन किस्तों में कर सकेंगे। यदि ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो उन्हें मूल राशि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। फ्रीज किए गए सरचार्ज की माफी 6 बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी बिजली कनेक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से पुन: गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।