Chief Minister Bhavantar Bharpayee Yojana : भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना किसानों के लिए है लाभकारी:उपायुक्त अनीश यादव

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मुख्यमंत्री भावन्तर भरपाई योजना
मुख्यमंत्री भावन्तर भरपाई योजना

Aaj Samaj, (आज समाज),Chief Minister Bhavantar Bharpayee Yojana ,करनाल,30 अप्रैल, इशिका ठाकुर : बागवानी करने वाले किसानों को उत्पादन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भावन्तर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के द्वारा किसानों वह फसल के उत्पादन के दौरान होने वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है।

किसानों के लिए एक लाभकारी योजना

इस योजना को लेकर जानकारी साझा करते हुए जिला उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना व बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। यह योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि कई बार यह देखने में आया है कि किसान जब अपनी बागवानी की फसल मंडी में बेचने जाता है तो उसको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसान हतोत्साहित होकर फिर से पारंपरिक खेती करने का विचार करता है। ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार फसल में लगने वाले घाटे को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत मुआवजा व मूल्य के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करेगी।

कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी

जिला बागवानी अधिकारी डॉ. मदन ने बताया कि इस योजना के तहत आलू, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन भिंडी मिर्च, करेला, बंदगोभी, मूली, किन्नू, अमरूद, चीकू, आडू, आलू बुखारा, आम, नाशपाती, लीची, आंवला, बेर, लहसुन व हल्दी आदि को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी फसलों के संरक्षित मूल्य सरकार द्वारा पहले से निर्धारित किए गए है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्यों से कम बिक्री होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को की जाएगी।

उन्होंने बताया उत्पादन से पूर्व होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान उपरोक्त फसलों का बीमा भी करवा सकते है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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