Aaj Samaj, (आज समाज),Chief Judicial Magistrate Danish Gupta ,मनोज वर्मा कैथल : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की देखरेख में 13 मई शनिवार को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने कहा कि आज बीमा कंपनियों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही यह भी बताया कि लोक अदालत की विशेषता है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर इसे वापिस कर दिया जाता है। लोक अदालत की मूल विशेषता अनौपचारिक और त्वरित न्याय है और यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस या विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल में संपर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।
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