नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट नौ अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलील के बाद राहत नौ अगस्त तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने इस मामले में दलील रखने के लिये और समय की मांग की। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिये जाने में की गयी कथित अनियमितताओं से संबंधित है