आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला दोषी करार, 26 को सजा पर होगी बहस

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Chautala Convicted in Disproportionate Assets Case
Chautala Convicted in Disproportionate Assets Case

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया है। ये फैसला दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है। उनकी सजा पर 26 मई को अगली बहस होगी। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति हुई थी जब्त

इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6।09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे।

यहां से जब्त हुई संपत्ति

जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज ऋकफ को लेकर हुई थी। बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन आॅफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हुई थी। बता दें कि जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पिछले साल ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई थी। ऐसे में उन्हें 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।

समर्थकों की खुशी गम में बदली

ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद सीधे घर के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की थी। इस दौरान उनके समर्थक भारी संख्या में तिहाड़ जेल के बाहर जुट गए थे। उन्हें जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौर पड़ी थी।

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