Charkhi Dadri News:आयोग के निर्देशों पर मतदान केंद्रों का किया जाएगा रैशनेलाईजेशन

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Rationalization of polling stations will be done on the instructions of the Commission
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा की वीसी में भाग लेती उपायुक्त मनदीप कौर व अधिकारी गण।

(Charkhi Dadri)चरखी दादरी। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने फोटो युक्त मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की त्रूटि ठीक करने का कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने उन्हें जानकारी दी।

मतदाता सूचियों की त्रूटि ठीक करेंगे बीएलओ

उपायुक्त ने इसके बाद बैठक में जिला के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में सभी बूथ लेवल अधिकारी आगामी 24 जुलाई तक मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की त्रुटि ठीक करने का कार्य करेंगें।

उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की रेशनलाइजेशन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों से हटाने, नए मतदाता को सूची में जोडऩे, मतदाता सूची में मतदाता की साफ फोटो आदि का कार्य करेंगे।उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 25-7-2024 से 9-8-2024 तक मतदाता सूचियों के दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। आयोग की हिदायतानुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करवाने तथा मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27-07-2024 (शनिवार), 28-07-2024 (रविवार) तथा 03-08-2024 (शनिवार), 04-08-2024 (रविवार) के दिवस विशेष अभियान चलाए जायेंगे। इन दिनों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे।

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता सूचियाँ आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।उपायुक्त ने बैठक के निर्देश दिए कि जिन बूथों पर समस्याएं हैं, उन्हें अवगत करवाएं और मतदाता सूचियों की त्रूटियों को ठीक करवाएं। इसके साथ-साथ जहां किसी मतदाता की मौत हो चुकी है, उसका नाम मतदाता सूची से कटवाने में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधयों से मदद लें।  डोर-टू-डोर जब भी वहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से भी संपर्क कर लें, यदि कोई मतदाता संबंधित जगह से शिफ्ट हो गया है, उसकी वोट को भी शिफ्ट करवाने का कार्य करें।

उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतानुसार मतदाता जिनकी आयु 01-07-2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए फार्म नं. 6 के साथ सम्बन्धित दस्तावेज तथा फोटोग्राफ आदि लगाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। फार्म नं0 6 के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित रिहायश तथा जन्म प्रमाण साथ लगाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोडकर चले गए है अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फार्म नं0 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नं0 8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।

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