- मतगणना तक दो स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे स्ट्रोंग रूम, आईटीबीपी और जिला पुलिस सुरक्षा में तैनात
(CharkhiDadri News) चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद सभी इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को अन्य उपकरणों व संबंधित कागजातों के साथ स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। मतगणना तक स्ट्रांग रूम दो स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक बुधेश कुमार वैद्य की उपस्थित में देर रात स्ट्रोंग रूम को सील करके सुरक्षा आटीबीपी को सौप दी गई है।
स्ट्रांग रूम पर दिन-रात 24 घंटे सुरक्षा बलों के जवानों की सुरक्षा रहेगी
वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होगा जिसकी एक चाबी स्ट्रांग रूम के इंचार्ज और दूसरी चाबी एईआरओ के पास होगी। स्ट्रांग रूम पर दिन-रात 24 घंटे सुरक्षा बलों के जवानों की सुरक्षा रहेगी और इसके साथ ही इनकी सीसीटीवी कैमरे से लगातार 24 घंटे कवरेज होगी। स्ट्रांग रूम के पास ही एक नियंत्रण कक्ष भी होगा जो 24 घंटे काम करेगा। उन्होंने बताया कि राजपत्रित अधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि जहां ईवीएम को रखा गया है उस परिसर लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान के बाद सभी ईवीएम पूरी सुरक्षा में मतदान केन्द्रों से स्ट्रांग रूम तक लाई गई
हालांकि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम स्ट्रोंग रूम को सील करने से पहले उनकी लाईट को काट दिया गया है जाकि मतगणना के दिन ही ऑन की जाएंगी। इस परियर में सुरक्षा को देखते हुए आपात व्यवस्था के लिए जनरेटर भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद सभी ईवीएम पूरी सुरक्षा में मतदान केन्द्रों से स्ट्रांग रूम तक लाई गई है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखने के बाद उसे सील कर दिया गया है। सीलिंग के दौरान सील पर सक्षम अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इस समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्ट्रांग रूम की दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहले स्तर में स्ट्रांग रूम आईटीबीपी की सुरक्षा में होंगे और उसके बाद जिला पुलिस बल की सुरक्षा होगी। साथ ही आईटीबीपी द्वारा लाग बुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा घेरे को पार करने वाले अधिकारी का नाम, तिथि, समय व अवधि का ब्यौरा लिखना होगा। इनमें पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उम्मीदवार, उनके एजेंट या कोई अन्य सक्षम व्यक्ति हो सकता है।
उन्होंने कहा किसी अधिकारी, मंत्री या किसी भी राजनीतिक दल के नेता को ईवीएम सुरक्षा परिसर में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारी प्रत्येक दिन सुबह व शाम को स्ट्रांग रूम परिसर की आंतरिक परिधि तक ही जा सकता है और लाग बुक व वीडियोग्राफी की जांच करके इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजेगा।
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