Charkhi Dadri News : नामांकन के दौरान निर्धारित नियमों की सख्ती से होगी पालना

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The rules laid down during enrollment will be strictly followed.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुन नरवाल।

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनावों के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित की गई है। चुनाव में नामांक के दौरान भी आयोके के निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुन नरवाल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी। इस दौरान संबंधित आरओ अपने कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन स्वीकार करेंगे। ईच्छुक उम्मीदवार को नामांकन से पहले चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक अकाऊंट खुलवाना होगा। चुनाव को ध्ययान में रखते हुए सभी बैंकोंं को इस कार्य के लिए एक विशेष काऊंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए तक सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। चुनाव के दौरान खर्चा रजिस्टर को कम से कम तीन बार खर्चा पर्यवेक्षक के कार्यालय में जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा। विधानसभा चुनावों के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 हजार रुपए की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपए होगी।। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी।

उन्होंने बताया कि 5 सिंतबर को चुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रविवार अवकाश के दिन यानी 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी व उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे।