(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। जिला परिषद चेयरमैन मंदीप डालावास, जिला पार्षद सुनील हड़ौदी, अशोक कादमा इत्यादि ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सीएम नायबसिंह सैनी व सांसद धर्मबीर सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनके मांगपत्र से अधिक उनको सम्मान दिया जाएगा जो उन्होंने 13 जुलाई को पूरी कर अपने वायदे पर पूरी तरह खरे उतरे।
सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों के सम्मेलन में सरपंच एसोसिएशन के मांगपत्र से अधिक अधिकार देते हुए सरपंचों को गांव में विकास कार्य कराने की सीमा 21 लाख करते हुए सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रूपये तक के कार्य करा सकेंगे। विकास के कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं रहने देने, किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनातर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी। एचईडब्ल्यू पोर्टल पर सरपंच द्वारा प्रस्ताव अपलोड करने के बाद 10 दिन में कनिष्ट अभियंता एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा।
सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रूपये किमी की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा। जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रूपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33000 प्रति केस होगी।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान उपायुक्त व पुलिस अधिक्षक के साथ होगा। ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। पंचायत जीईएम पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा। हर बड़े टेंडर की जानकारी मेसेज द्वारा सरपंच को मिलेगी।
पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा। गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के प्रस्ताव पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा। ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रूपये तक कर पाएँगे। पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी करने का अधिकार भी दिया जाएगा।