Charkhi Dadri News : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में किया जागरूक

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On National Panchayati Raj Day, villagers and panchayat representatives were made aware of their legal rights and entitlements
जागरूकता शिविर में भाग लेते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव संजीव काजला।

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर रिपोर्ट 24 अप्रैल 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) चरखी दादरी ने प्रमुख कानूनी और सामाजिक कल्याण विधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला स्वामी दयाल धाम में आयोजित की। ये गतिविधियां सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) और पंचायती राज अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तत्वावधान में आयोजित की गईं।

ये पहल श्री नरेश कुमार, जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए, चरखी दादरी के कुशल मार्गदर्शन और संजीव काजला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, डीएलएसए, चरखी दादरी के गतिशील पर्यवेक्षण के तहत की गईं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने शिरकत की। यह जागरूकता गतिविधि-चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम के पंचायत भवन में आयोजित की गईं।

कानून, पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन पर विशेष जोर दिया गया

इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से गिरेंद्र फोगाट, सर्वजातीय फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट व सचिव कुलदीप फोगाट, और पंचायत सदस्यों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजीव काजला का गर्म जोशी से स्वागत किया। वह इस कार्यक्रम में बतौर अधिवक्ता पूनम ढिल्लन सांगवान व संजीव काजला ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों को उक्त कानून के तहत उनके कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक करना है। कानून, पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिसमें कुल लगभग 150 लाभार्थियों ने अपने अधिकारों और उन्हें बनाए रखने के लिए उपलब्ध तंत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की।अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है ताकि जो जरूरतमंद लोग हो उन्हें सहायता प्रधान की जा सके।