(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। कोई भी राजनैतिक दल व चुनाव लडऩे वाले अभ्यार्थी केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है।रोहतक मंडल के आयुक्त संतीव वर्मा ने आयोजित बैठक में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए सभी राजनैतिक दल आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करे। सभी राजनैतिक दलों/चुनाव लडने वाले अभ्यार्थियों के लिए रैली/जनसभा करने व होर्डिंग/बैनर/पोस्टर इत्यादि के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। केवल चिंहित किए गए स्थानों का ही प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही सभी राजनैतिक दलों/चुनाव लडने वाले अभ्यार्थियों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के रेट निर्धारित करवा दिए गए है और उसकी प्रति दलों को उपलब्ध करवा दी गई है।
उन्होंने बताया कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक अकाऊंट खुलवाना होता है और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी अकाऊंट के माध्यम से किया जा सकता है। एलडीएम के माध्यम से सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लडने वाले अभ्यार्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काऊंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दल व चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी 10 हजार से ज्यादा का लेन देन चैक या ऑनलाइन माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला के 55 बाढड़ा व 56 दादरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडने के ईच्छुक उम्मीदवार बाढड़ा और दादरी के एसडीएम कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। अबर कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो वह अंकोर एप से फार्म भरकर हार्ड कोपी आरओ को जमा करवा सकता है। चुनाव लडने वाले सभी अभ्यार्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है। सभी राजनैतिक दल/चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग पै्रस का नाम-पता व संख्या सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों/चुनाव लडने वाले अभ्यार्थियों को रैली/जनसभा, लाऊड स्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला व विधानसभा स्तर स्तर पर सिंगल विंडो स्थापत करवाई जा रही है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार मिला तो आपीसी की धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यार्थी रात 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
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