- गाड़ी का चालान हो रखा है तो हो जाएं सावधान, समयावधि में चालान नहीं भरा तो वाहन होगा जब्त
(Charkhi dadri News) बाढड़ा। एसपी नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि अगर कोई वाहन चालक चालान की समयावधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को नियंत्रण या हिरासत में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजर अंदाज करते हैं। उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है।
यातायात नियमों का पालन करे पालन
एसपी ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सडक़ पर अनुशासन बनाए रखता है बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है बल्कि सडक़ पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।
चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास
एसपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिए वाहन मालिक अपने चालान को ऑनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिनों में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सडक़ पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। वाहन चालक का चालान कटने पर उसे 60 दिनों के भीतर भरें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अपनी गाड़ी की गति सीमा का ध्यान रखें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
वाहन के दस्तावेज पूरे रखें
एसपी नीतीश अग्रवाल ने कहा है कि वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पॉल्यूशन आदि पूर्ण रखें। ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान करती है। अगर किसी वाहन का नोट पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और अगर उसका पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।