(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के दिशानिर्देशानुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार के मार्गदर्शन में एक जागरुकता कैंप का आयोजन किया गया। डीएलएसए की रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता दिव्यता गोयल व अधिवक्ता मोहित शर्मा ने जिला चरखी दादरी के पुलिस अधिकारियों को आरोपी की गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय व रिमांड स्तर पर न्याय तक सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या नियम व प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए।
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी पूर्व पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के समय डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता द्वारा न्यायिक सहायता व सुविधा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यह सुविधा। डीएलएसए द्वारा आरोपी व्यक्ति को मुक्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही यह भी बताया कि महिला आरोपी की पूछताछ उसके घर पर हो की जाए। कैंप में हैल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार आम व्यक्ति इस हैल्पलाइन पर सम्पर्क करके फ्री में कानूनी सलाह ले सकता है।
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