(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम संजीव काजला ने कहा है कि जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। सीजेएम ने भिवानी जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है।
उन्होंने पुरुष बैरिक का निरीक्षण किया और जेल का दौरा करते समय कैदियों के रहन-सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था व पुस्तकालय, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि दादरी जिला की किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो एलएसए से कार्यालय को सूचित किया जाए। इस अवसर पर जेल उप अधीक्षक अनिल शर्मा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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