(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला व सत्र न्यायधीश नरेश कुमार के दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम संजीव काजला ने कहा है की जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है।
सीजेएम संजीव काजला ने बुधवार को भिवानी जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है वह इसके साथ जेल का दौरा करते सीजेएम संजीव काजला जी ने पुरुष बैरिक, महिला बैरिक, लीगल एड क्लिनिक, रसोही व मेस का भी निरीक्षण किया तथा सीजेएम संजीव काजला जी ने जेल का दौरा करते समय कैदियों के रहन-सहन,खान पान,पीने के पानी की व्यवस्था पुस्तकालय साफ-सफाई चिकित्सा सेवा आदि का अवलोकन किया।
व इसके साथ ही उन्होंने दोषियों व विचाराधीन कैदियों से जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने निर्देश दिए कि दादरी जिला की किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो डीएलएसए से कार्यालय को सूचित किया जाए। इस अवसर पर जेल उप अधीक्षक राय साहब सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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