Charkhi Dadri News : सीजेएम ने आपराधिक मामले में सजा काट रहे युवाओं को किशोर न्याय कानून के तहत कानूनी सहायता की दी जानकारी

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CJM gave information about legal aid under Juvenile Justice Act to the youth serving sentence in criminal cases.
पुलिस व स्वाथ्य अधिकारियों को किशोर न्याय कानून की जानकारी देते सीजेएम सौरभ कुमार।

(Charkhi Dadri News ) चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा के अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार की अध्यक्षता में आज दो स्पेशल कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें पहले कार्यशाला में स्पेशल पुलिस अधिकारी अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए।

इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरव कुमार जी ने बताया की जिला जेल कारागार में 18 साल से नीचे के युवाओं को जो कि आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं उन सभी को पैन इंडिया अभियान किशोर न्याय कानून के तहत कानूनी सहायता देने बारे जानकारी दी।

सीजीएम सौरव कुमार की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने भी इस कार्यशाला में कैदियों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया की जो भी 18 या 18 शाल से कम आयु का किशोर हो तो पुलिस अधिकारियों के प्रकरणों में कम उम्र की संख्या होने पर उनकी वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच में ही आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल में प्रविष्टि की दिनांक अंक तालिका, मेडिकल जांच तथा परिवार जनों से पूछताछ कर पता करने के लिए निर्देश दिए गए।

इसके साथ-साथ स्वास्थ्य अधिकारियों को भी बताया गया है कि अगर आपके पास किशोर से संबंधित कोई कैसे आता है तो आप उनका ऑब्बेशन टेस्ट करके उनकी मेडिकल जांच करें। अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने बताया कि इस जागरूकता कैंप का उद्देश्य है कि जो भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी सहायता चाहता है तो तुम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा की हमें लोगों को जागरूक करने के लिए इस कैंपेन का प्रचार प्रसार करना चाहिए व जिले के सभी बोर्डो विभागों में बैनर लगवानी चाहिए तथा दूसरी कार्यशाला पैनल अधिवक्ता व पैरा लीगल वॉलिंटियर के साथ की गई जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सौरभ कुमार जी ने की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरव कुमार जी ने कहां की जिला जेल कारागार में 18 साल से नीचे के युवाओं को जो कि आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं उन सभी को पैन इंडिया अभियान के तहत कानूनी सहायता देने बारे जानकारी दी।

सीजीएम सौरव कुमार जी की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता मोहित ने भी इस जागरूकता शिविर में कैदियों के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
सीजेएम सौरभ कुमार ने कहां की हालांकि अपने अपराधों के चलते किशोर व अन्य अपराधी जो की जेल में सजा काट रहे हैं उन्हें भी संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसका मुख्य है लक्ष्य यह है कि उन्हें अपनी बात रखने का अपना पक्ष बयां करने का समुचित अवसर मिले वह संविधान अनुसार न्यायालय में अपनी बात अधिवक्ताओं में अन्य उचित कानूनी माध्यम से रख सकें इस मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रतीक चारों कैंप आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों के लिए फ्री कानूनी सहायता भी दी जाती है।