- गलत दिशा में चलने वाले व लेन ड्राईविंग के नियमों की पालना न करने वाले 105 वाहन चालकों के किए चालान
(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर के दिशानिर्देशानुसार, पुलिस महानिरीक्षक यातायात हरियाणा करनाल हरदीप सिहँ दून के कुशल मार्ग दर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक अर्ष वर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.11.2024 को जिला चरखी दादरी में सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 67 वाहनों के चालान किए।
सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सडक़ हादसों से बचा जा सके।
कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए
यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सडक़ हादसों में कमी लाई जा सके।
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