Charkhi Dadri News : उम्मीदवारों को मतदान या मतदान के पहले दिन विज्ञापन छपवाने की लेनी होगी स्वीकृति: नरवाल

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Candidates will have to take approval for printing advertisements on the first day of voting or polling: Narwal
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल।

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। हरियाणा में पहली अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी। पेड न्यूज पर भी कमेटी की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र भी यही कमेटी प्रदान करेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पंपलेट, इश्तहार, बैनर, एलईडी आदि विज्ञापन सामग्री के लिए भी चुनाव आयोग ने दरें निर्धारित की हुई हैं, उसी अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में राशि जोड़ी जाएगी।