Charkhi Dadri News : अक्षय तृतीया आख्या तीज पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट

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Administration on alert to prevent child marriage on Akshaya Tritiya Aksha Teej
बाल विवाह को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त मनीश शर्मा।
  • बाल विवाह के आयोजन पर होगी सख्त कार्यवाही

(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया/ आख्या तीज का शुभ मुहूर्त है जोकि सार्वजनिक रूप से आख्या तीज के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक प्रथा अनुसार इस शुभ मुहूर्त पर लोगों द्वारा बड़ी संख्या में विवाह, शादियों का आयोजन किया जाता है जिसकी आड़ में लोगों द्वारा काफी संख्या में बाल विवाह को भी संपन्न किया जाता है। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है बल्कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार कानूनन अपराध है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने सोमवार को बाल विवाह को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

अपने क्षेत्र में बाल विवाह का आयोजन न होने दें

उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को विवाह करवाने वाले पुजारी, पाठी, गांव के पंच, सरपंच, नंबरदार व शहरों में नगर पार्षदों एवं सामुदायिक केन्द्र, सार्वजनिक भवन, बैंकट हाल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला इत्यादि के मालिक/प्रभारियों कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड बाजा व टेंट हाउस आदि के संचालकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दूल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर लें व आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास भी रखे। अपने क्षेत्र में बाल विवाह का आयोजन न होने दें। ऐसा पाए जाने पर इसकी सूचना प्रशासन को दें और बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने बताया कि विवाह के लिए लडकी की शादी की उम्र 18 वर्ष व लडके की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे पूर्व विवाह करना कानून्न अपराध है। नियम के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान है, जिसके तहत 2 साल की जेल व एक लाख रूपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान हैै। उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह के आयोजन के संबंध में सूचना समय रहते नजदीक के पुलिस थाना, चौकी में, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यू सीडीपीओ, बाल संरक्षण अधिकारी, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास, एसडीएम, बीडीपीओ, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस अधीक्षक व बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर दी जा सकती है।

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