Charges framed against three policemen, including Kuldeep Sengar: आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर समेत तीन पुलिसवालों के खिलाफ आरोप तय

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नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट के बाद भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के चार केस दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासंफर करते समय साफ कर दिया था कि किस भी हालत में केस की सुनवाई दिनों के अंदर पूरी करनी है। बता दें कि सेंगर पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में केस चलेगा और सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक गवाहियां होंगी। उन्नाव रेप मामले में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए थे। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे।