दिल्ली में बदले नियम:  पटाखे और ध्वनि प्रदूषण पर लगेगा एक लाख जुर्माना

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आज समाज डिजिटल, दिल्ली:
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के नियम बदले हैं। नए नियमों के अनुसार दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर एक लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। प्रदूषण ध्वनि का होना चाहिए, जुर्माने में बदलाव नहीं होगा। जबकि डीजे सेट के शोर के लिए उसके साइज के अनुसार जुर्माना देना पड़ेगा। यह दस हजार रुपये से शुरू होगा और एक लाख रुपये तक तय है। इसके साथ की कार्रवाई में उपकरणों को जब्त भी किया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल समिति ने सभी संबंधित विभागों को नए जुर्माना की जानकारी दी है। इन्हें जल्द लागू करने को कहा है।

नए नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अधिक शोर करते पाए गए तो 50 हजार रुपए तक का फाइन लगेगा। नए प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति रिहायशी या कर्मिशल इलाकों में पटाखे फोड़ता पकड़ गया तो 1 हजार रुपए का दंड लगाया जाएगा। साथ ही साइलेंट लोन में जुर्माना तीन हजार रुपए वसूला जाएगा। सार्वजनिक रैली, शादी और धार्मिक आयोजनों में पटाखे जलाने पर रिहायशी इलाके में 10 हजार और साइलेंट जोन में तीस हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।