नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने काह कि शांति से कहीं भी प्रदर्शन किया जा सकता है। लोग किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। जामा मस्जिद कहीं पाकिस्तान में नहीं है, जहां किसी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो पाकिस्तान में भी होते हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से आगे कहा कि कौन से कानून में यह उल्लेख है कि किसी धार्मिक स्थल के सामने विरोध करने पर प्रतिबंध है। बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर दरियागंज इलाके में जामा मस्जिद के पास प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस को तीस हजारी कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने चंद्रशेखर की जमानत याचिका बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि सहारनपुर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को पर्याप्त समय मिल सके। सुनवाई के दौरान जज ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को उभरता हुआ नेता कहा और कहा कि अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि मैंने कई मामले ऐसे देखे हैं जिनमें लोग संसद के बाहर भी प्रदर्शन करते हैं।