पति की प्रतिष्ठा पर आघात करना गलत, तलाक का हकदार

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Wrong to Hurt Husband's Reputation
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आज समाज डिजिटल, Chandigarh News:
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की प्रतिष्ठा पर आघात करना पति और ससुराल वालों के प्रति पत्नी की क्रूरता है। इसलिए पति तलाक का हकदार है। हाईकोर्ट ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पति की ओर से दाखिल तलाक की याचिका मंजूर कर ली है।

26 सितंबर 2014 को हुआ था विवाह

याचिका में पति का कहना है कि उसका विवाह 26 सितंबर 2014 को चंडीगढ़ में हुआ। इसके बाद से उनकी पत्नी उसके और परिवार के प्रति लगातार क्रूर रही। विवाह के बाद जब वह परिवार के साथ नैना देवी गया तो वहां पर पत्नी ने बवाल कर दिया। सभी के सामने याची को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद याची नौकरी के सिलसिले में दिल्ली गया। वहां पर पत्नी ने खूब बवाल किया। याची ने बताया कि वहां पत्नी ने याची को बार-बार मैसेज कर परेशान किया और कहा कि वह या तो पुलिस के पास जाएगी या आत्महत्या कर लेगी।

पति ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार

याची को पत्नी से सुरक्षा के लिए स्थानीय एसएचओ से गुहार लगानी पड़ी थी। इसके बाद वह पंचकूला में ससुराल पहुंची और अपना सारा सामान लेकर अपने मायके अंबाला चली गई। इसके बाद याची व उसके परिवार के खिलाफ कई शिकायतें पुलिस को दी गईं। इसके चलते याची को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इससे परेशान होकर याची ने तलाक के लिए याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद याची की पत्नी ने याची व उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दे दी। याची की पत्नी ने याचिका का विरोध करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया।

सुबूत बताते हैं कि पत्नी कू्रर: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में जो सुबूत पेश किए गए हैं वह साबित करते हैं कि पत्नी ने पति के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। इस प्रकार बार-बार पति व ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जिसके चलते पति को जेल जाना पड़ा। इससे पति व परिवार की प्रतिष्ठा को समाज के समक्ष आघात लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर पति व ससुराल वालों के प्रति क्रूरता है। हाईकोर्ट ने पंचकूला फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पति की तलाक से जुड़ी याचिका मंजूर कर ली।

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