Chandigarh News: नवांशहर के पास सीवरेज पाइपलाइन की सफाई के लिए गड्ढा खोदते समय लापरवाही के कारण वहां बिछाई गई थिंक गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पाइपलाइन से गैस लीक होने लगी। सूचना मिलने पर थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंची और तुरंत गैस रिसाव पर काबू पाया।

उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। थिंक गैस को इस खुदाई कार्य के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी अन्यथा यह नुकसान टाला जा सकता था। थिंक गैस द्वारा लगाए गए मार्कर और चेतावनी संकेतों के बावजूद, एजेंसी/व्यक्तियों ने खुदाई के दौरान सावधानी नहीं बरती, जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा।

गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, (पीएमपी अधिनियम) 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ये उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और इनके लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तथा तीन वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।