Chandigarh News: रायकोट में ठेकेदार की लापरवाही से थिंक गैस की पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त

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Chandigarh News: बसिया गांव, रायकोट, में सीवरेज के कार्य के लिए गड्ढा खोदते समय लापरवाही के कारण वहां बिछाई गई थिंक गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पाइपलाइन से गैस का रिसाव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही थिंक गैस की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव को तुरंत नियंत्रित किया। उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ी घटना टल गई। थिंक गैस को इस खुदाई के कार्य की कोई पूर्व सुचना नहीं दी गई थी अन्यथा यह क्षति टाली जा सकती थी।

थिंक गैस द्वारा लगाए गए मार्करों और चेतावनी संकेतों के बावजूद, एजेंसी/व्यक्तियों ने खुदाई के दौरान सावधानी नहीं बरती जिससे गैस पाइपलाइन को नुकसान हुआ। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम,(पीएमपी एक्ट) 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ये उल्लंघन संज्ञेय अपराध हैं और इसमें 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।