Chandigarh News: चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार के  चंडीगढ़ तबादले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख़्त रुख़ अख़्तियार किया है ,दरअसल हाईकोर्ट ने अमित कुमार के तबादले या कहीं और बदलने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन बिना हाईकोर्ट की मंज़ूरी के पंजाब सरकार ने अमित कुमार का तबादला पंजाब से चंडीगढ़ कर दिया है। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी कर उसका जवाब माँगा है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आईएएस अमित कुमार के चंडीगढ़ तबादले को लेकर पंजाब के पूर्व और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अमित कुमार को मोहाली गांव की पंचायती जमीन के दुरुपयोग की जांच के लिए कमिश्नर-कम-अपीलीय अथॉरिटी नियुक्त किया गया था और कोर्ट की अनुमति के बिना उनका ट्रांसफर या डेपुटेशन नहीं हो सकती थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले की पूरी फाइल भारत के एडिशनल एडवोकेट जनरल के कार्यालय को सौंपने का आदेश भी दिया है। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। इस समय पंजाब कैडर के 2008 बैच के आईएएस अमित कुमार चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर हैं।

कोर्ट की अनुमति के बिना चंडीगढ़ तबादला

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि 14 अक्टूबर 2024 को बिना कोर्ट की पूर्व स्वीकृति के अमित कुमार का तबादला चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर कैसे भेजा गया। कोर्ट ने 2018 में जारी आदेश में स्पष्ट कहा था कि जब तक जाँच पूरी नहीं होती, अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, सरकार ने 2008 बैच के आईएएस अमित कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया और वर्तमान में वे चंडीगढ़ नगर निगम के कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की कोर्ट ने इस मामले को हाईकोर्ट की अवमानना माना है। बेंच ने आदेश दिया कि जिस चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल में यह तबादला हुआ और जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों 9 मार्च से पहले जवाब दाखिल करें।