Chandigarh News : चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (Haryana Right to Service Commission) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (Department of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME) पंचकूला (Panchkula) में कार्यरत तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत (Shashikant) पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (fine) लगाया है।
आयोग ने यह जुर्माना आवेदक को सब्सिडी (Subsidy) जारी करने में देरी करने और अधिसूचित सेवा (notified service) निर्धारित समय सीमा में न देने के कारण लगाया गया है। शिकायतकर्ता विपिन सरदाना (Vipin Sardana) ने टैस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस (Testing Equipment Assistance) की सब्सिडी जारी न करने से संबंधित शिकायत 25 जुलाई, 2023 को MSME विभाग पंचकूला में दी थी।
इसके उपरांत विभाग द्वारा आवेदन पर बैंक खाता संबंधित जानकारी के विवरण को अपलोड करने की टिप्पणी दी गई जिसके बाद आवेदक द्वारा 25 सितंबर, 2023 को सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर दिए गए।
आयोग ने जांच में पाया कि सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बावजूद विभाग द्वारा 4 जनवरी, 2024 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे जाहिर होता है कि विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत द्वारा इस मामले को रोके रखने का कोई उचित कारण नहीं है तथा उन्होंने अपने कार्य में ढिलाई बरती जिसका खामियाजा आवेदक को भुगतना पड़ा।
उन्होंने बताया कि आयोग ने MSME विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक शशिकांत पर इस मामले में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जो उनके जुलाई के वेतन (Salary) से काटा जाएगा। इसमें से 5 हजार रुपए आवेदक को मुआवजे (Compensation) के रूप में दिए जाएंगे और 5 हजार रुपए राज्य खजाना में जमा करवाकर रसीद सहित आयोग को सूचित किया जाएगा।
आयोग ने कहा कि यह सेवाएं छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को सुद्दढ़ करने की दिशा में काम करती है। जब अधिकारियों का सेवाएं प्रदान करने के प्रति ऐसा रवैया होगा तो सरकार तथा उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर आम जनता का विश्वास कैसे स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि आयोग समय-समय पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके आम जनता के हक की आवाज को उठाता है तथा आयोग का आटो अपील सिस्टम (auto appeal system) कल्याणकारी योजना को जन-जन तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में क्रांतिकारी योगदान दे रहा है। Chandigarh News
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