Chandigarh News, मोहली : पंजाब में रेप के दोषी पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को सजा का ऐलान किया। इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को इसी रेप केस में दोषी ठहराया था और 1 अप्रैल के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान पादरी बजिंदर को पटियाला जेल में बंद रखा गया था।

7 साल पुराने रेप केस में पीड़ित महिला को इंसाफ

पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यह रेप केस 7 साल पुराना है। जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर 2018 में पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया था। लेकिन मामला तो दर्ज किया लेकिन बजिंदर सिंह पर सजा  की कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि, अब 7 साल बाद रेपिस्ट पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है।

पीड़ित महिला ने कहा- इंसाफ मिला

वहीं पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पीड़ित महिला ने खुशी जताई है। पीड़ित महिला ने कहा कि, बहुत समय बाद इंसाफ मिला है। आज मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। पीड़िता ने कहा, बजिंदर सिंह एक मनोरोगी (साइको) है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती थी कि वह जेल में ही रहे। बता दें कि, पीड़िता ने हमले संभावना को देखते हुए हाल ही में डीजीपी  से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की थी।

बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप किया

बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया।
दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटा
इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।