चंडीगढ़ (आज समाज): पंजाब के सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पंजाब सरकार 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की बकाया पेंशन का भुगतान 6 माह में कर देगी। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस पर भी विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से पेंशन का एरियर लेने संबंधी दायर याचिका पर यह जानकारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को दी।
Chandigarh News: हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा सेवानिवृत्त कर्मियों को 6 माह में देंगे छठे वेतन आयोग की पेंशन का एरियर
याचिका दाखिल करते हुए सोमदत्त व अन्य ने एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। आयोग की सिफारिशों को बहुत देर बाद लागू किया गया और इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जुलाई 2021 से उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन का भुगतान हो रहा है, लेकिन 2016 से 2021 तक का उन्हें एरियर नहीं दिया गया। सरकार को उन्हें बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की कि वे डीए का भुगतान करने के संबंध में भी सरकार को निर्देश जारी करें। सुनवाई के दौरान बुधवार को पंजाब सरकार ने कहा कि 6 माह के भीतर सहायता प्राप्त संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके डीए के दावे पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लेकर सूचित कर दिया जाएगा। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।