चंडीगढ़ (मंजीत सहदेव): हिजुबल मुजाहिदीन के नार्को टेरर से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टने 4 आरोपियों को चार साल बाद नियमित जमानत दी है। आरोपियों में गुरसंतसिंह उर्फ गोरा, मनप्रीत सिंह उर्फ मान, हिलाल अहमद शेरगोजी उर्फ हिलालअहमद और बिक्रम सिंह उर्फ बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की शामिल हैं। इन्हेंराष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से आरोपी बनाया गया था। जमानत केलिए दस-दस लाख रुपए का बांड भरना होगा। साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालनभी करना होगा।
इन दलीलों के सहारे मिली जमानत
उच्च न्यायालय में आरोपियों के वकीलों की तरफ से दो मुख्य दलीलें रखी गईं। उनकी तरफ से बताया गया कि आरोपी चार साल से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसेउनके सहयोगियों से संपर्क को तोड़ने के लिए एक नियमित समय मिला है। वहीं, इस मामले में एनआईए 2020 में चालान पेश कर चुकी है। वहीं, इन पर आरोपतय किए जा चुके हैं। ऐसे में अब जमानत दी जा सकती है।
आतंक के लिए प्रयोग हो रहा था पैसा
इन पर आरोप है कि यह लोग देश में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। साथ हीइससे होने वाली आमदनी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन तकपहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। आरोपियों पर एनडीपीएसअधिनियम, यूएपीए और आईपीसी की 120-बी की विभिन्न धाराओं के तहतआरोप लगाए गए थे। वहीं, अब उनके द्वारा सारी शर्तों का पालन करना होगा।
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