Chandigarh News: चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह की जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज (शुक्रवार) मोहाली कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पादरी को दोषी करार दे दिया है। साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है। 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाई जाएगी।
महिला से रेप करने के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। उस दिन की पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज यानी शुक्रवार (28 मार्च) को केस की सुनवाई हुई और पादरी को दोषी करार दिया।
बता दें कि जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। साथ ही केस में आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 लगाई गई थी। इस मामले में पादरी की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है।
पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला से की थी मारपीट
जानकारी के अनुसार पादरी बजिंदर सिंह का उक्त वीडियो 16 मार्च (रविवार) को तेजी से वायरल होने लगा था। जिसमें इस वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा था। इससे पहले उसने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी।
वायरल हुआ वीडियो 14 फरवरी का था। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी। जोकि पादरी के पास काम करती थी। उसी के साथ ये मारपीट की गई थी।
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