Chandigarh News: वर्ष 2021, 2022 और 2023 के पुराने ट्रैफिक चालानों का 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा निपटारा

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Chandigarh News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि   वर्ष 2021, 2022 और 2023 के पुराने ट्रैफिक चालान, जिन्हें वर्चुअल कोर्ट द्वारा वापस कर दिया गया है, का निपटारा आगामी 8 मार्च 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।
लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला में किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को अपने लंबित चालानों का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आवेदक अपने ट्रैफिक चालानों का निपटारा करवाना चाहते हैं, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
 सबसे पहले, उन्हें पंचकूला के सेक्टर 12 में चालान शाखा में जाना होगा, जहाँ उन्हें एक मुहर लगा हुआ परफ़ॉर्मा मिलेगा। यह मुहर लगा हुआ परफ़ॉर्मा आगे की प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है। एक बार प्राप्त होने के बाद, उन्हें इसे जिला न्यायालय, पंचकूला में जमा करना होगा, जहाँ उनके चालान को लोक अदालत के दौरान निपटान के लिए ले जाया जाएगा।
आज आयोजित एक बैठक के दौरान, ट्रैफ़िक इंचार्ज ने सुश्री भारद्वाज को बताया कि कई व्यक्ति आधिकारिक ट्रैफ़िक चालान शाखा के अलावा अन्य स्रोतों से अपने चालान का प्रिंटआउट लेते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किए जाएँगे और अनुरोध किया कि केवल पंचकूला के सेक्टर 12 में चालान शाखा से जारी किए गए मुहर लगे प्रिंटआउट को ही वैध माना जाए।
 नागरिकों को अपने चालान का समाधान करवाते समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस आवश्यकता का सख्ती से पालन करना चाहिए।
ट्रैफ़िक इंचार्ज ने आगे कहा कि पुराने चालान का निपटान करने में एक बड़ी चुनौती यह है कि कई अपराधियों ने समय के साथ अपने पते और फ़ोन नंबर बदल लिए हैं।  इन परिवर्तनों के कारण, आवेदकों से संपर्क करना और उन्हें उनके लंबित चालानों के बारे में सूचित करना मुश्किल हो गया है। इस मुद्दे के मद्देनजर, जनता से आग्रह किया जाता है कि वे अपने चालानों का सत्यापन करने और निपटान के लिए जल्द से जल्द पंचकूला के सेक्टर 12 में चालान शाखा में जाएँ।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित और सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करती है, जिससे व्यक्ति अपने लंबित कानूनी मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने में सक्षम होते हैं। लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ हैं
1. परेशानी मुक्त और त्वरित समाधान
2. एक दिन का निपटान: चालान उसी दिन निपटाए जाएंगे, जिससे आगे की कानूनी जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी।
3. कानूनी समापन: एक बार लोक अदालत के माध्यम से चालान का निपटान हो जाने के बाद, उस उल्लंघन के संबंध में अपराधी के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2021, 2022 और 2023 से लंबित ट्रैफ़िक चालान वाले सभी व्यक्तियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द चालान शाखा, सेक्टर 12, पंचकूला में जाएँ और अपना स्टैम्प्ड परफ़ॉर्मा प्राप्त करें और आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें। इस प्रक्रिया को पहले से पूरा करने से लोक अदालत (8 मार्च 2025) के दिन एक सहज अनुभव सुनिश्चित होगा। अधिक जानकारी के लिए, नागरिक ADR केंद्र, DLSA, पंचकूला, हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 या चालान शाखा, सेक्टर 12, पंचकूला में भी संपर्क किया जा सकता हैं।