Chandigarh News: सहयोगियों के बारे में जानकारी का खुलासा न करना ‘जांच में असहयोग’ नहीं माना जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

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Chandigarh News: न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अभियुक्त का टालमटोल वाला जवाब तथा सह-अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका, रिश्वत के पैसे की वसूली न होना, जांच में असहयोग के बराबर होगा।

न्यायालय ने कहा, “‘सहयोग’ में जांच में शामिल होना, सत्य तथा प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना तथा अभियुक्त के ज्ञान में तथ्यों को उजागर करने में सहायता करना शामिल है, लेकिन यह आत्म-दोषी ठहराने, स्वीकारोक्ति प्राप्त करने अथवा बल प्रयोग करने तक विस्तारित नहीं है।”

न्यायाधीश ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किए जाने से बचाता है, तथा इस अधिकार का उल्लंघन करने वाली कोई भी जांच पद्धति गैरकानूनी है।

न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी को सूचना एकत्र करने के लिए स्वतंत्र और वैध तरीकों पर निर्भर रहना चाहिए, न कि अभियुक्तों पर उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों के विरुद्ध कार्य करने का दबाव डालना चाहिए।

इसमें आगे कहा गया कि केवल आत्म-दोषपूर्ण उद्देश्यों के लिए हिरासत में पूछताछ पर जोर देना असंवैधानिक है और एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्तों की संलिप्तता और उनकी भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी थी और रिश्वत के पैसे बरामद करने में विफल रहा था, “अग्रिम जमानत के लिए उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने और विद्वान राज्य वकील द्वारा प्रार्थना के अनुसार हिरासत में पूछताछ का आदेश देने का आधार नहीं हो सकता।”

ये टिप्पणियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 7 और 7-ए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक आउटसोर्स कर्मचारी है और उसका काम केवल नगर निगम में कंप्यूटर चलाने तक ही सीमित है।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी तरह की बाहरी मांग करने या उसे स्वीकार करने की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है।

राज्य के वकील ने दलील दी कि न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में, हालांकि याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुआ, लेकिन वह सहयोग करने में विफल रहा है और सह-आरोपी की संलिप्तता और भूमिका के बारे में टालमटोल करता रहा है, साथ ही रिश्वत के पैसे की बरामदगी नहीं हुई है।

इसलिए राज्य ने याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की क्योंकि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।

प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि, “चूंकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.07.2024 के आदेश का अनुपालन किया है और जांच में शामिल हो गया है, इसलिए याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 04.07.2024 का अंतरिम आदेश धारा 438(2) सीआरपीसी/482(2) बीएनएसएस, 2023 में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ण बनाया जाता है।”