Chandigarh News : चंडीगढ़- चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यकारी अभियंता अजय गर्ग पिछले दिनों को इस कारण से निलंबित कर दिया है कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया और अपने स्तर पर टावर लगाने की अनुमति दे दी थी, जो अनुचित है। एससीएन को किसी भी रसीद के माध्यम से वितरित नहीं किया गया था इस बारे में उच्चाधिकारी द्वारा पत्र लिख जवाब 16 दिसंबर को जवाब मांगा गया जिस का जवाब 3 दिन में देने का जिक्र किया गया कार्य कारी अभियंता द्वारा किसी वजह से जवाब दे पाने पर थोड़ा टाइम लेने के लिए अनुरोध पत्र दिया गया था और नई समय सीमा के अनुसार 23 दिसंबर की सुबह आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रस्तुत किया गया था निगम की एम सी इंजीनियर एसोसियन चंडीगढ़ द्वारा नगर निगम आयुक्त को पत्र द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.05.2021 के माध्यम से ‘चंडीगढ़ राइट ऑफ वे पॉलिसी ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, 2021/2023’ के उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ की ओर से कार्यकारी अभियंता को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है
और आगे 20.03.2023 को। नीति खंड संख्या 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी कार्यक्रम/त्यौहार के मामले में बड़े पैमाने पर जनता को संचार सुविधा निःशुल्क प्रदान करने की अनुमति नोडल अधिकारी द्वारा दी जानी है।कार्यकारी अभियंता ने चंडीगढ़ दूरसंचार नीति के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया और अपना कर्तव्य निभाया। इसके अलावा दी गई अनुमति रद्द कर दी गई क्योंकि ये टावर प्रदर्शनी ग्राउंड सेक्टर 34 के दूसरे हिस्से पर लगाए गए थे जो चंडीगढ़ प्रशासन से संबंधित है। एम.सी. इंजीनियर्स एसोसिएशन एमसीसी की अनुचित कार्रवाई की निंदा करता है। साथ ही तथ्य को जाने बिना विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित किए गए वह गलत थे किस कारण निलबिंत किया गया यह जानकारी का विषय है एसोसिएशन ने, मांग की गई कि निलंबित अधिकारी को तत्काल आधार पर बहाल किया जाए क्योंकि यह कार्रवाई असत्यापित आधार पर जल्दबाजी में की गई और इस से निगम के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है