चंडीगढ़ (मंजीत सहदेव) : विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।”
अक्टूबर 2023 में न्यायमूर्ति रवि शंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कोई नियमित मुख्य न्यायाधीश नहीं है। वर्तमान में न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।
न्यायमूर्ति नागू 24 मई, 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
दिसंबर, 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अक्टूबर 2023 में मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की सिफारिश की। तब से यह सिफारिश सरकार की मंजूरी के लिए लंबित थी।
न्यायमूर्ति नागू ने 5 अक्टूबर, 1987 को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में सिविल और संवैधानिक पक्षों पर अभ्यास किया।
उन्हें 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।