Chandigarh News: चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन और वी.सी. स्टूडियो का उद्घाटन 

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चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन और वी.सी. स्टूडियो का उद्घाटन 
चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन और वी.सी. स्टूडियो का उद्घाटन

चंडीगढ़ (आज समाज): चंडीगढ़ ने तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं: भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1 जुलाई, से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के अनुरूप, जेल अधिकारियों ने मॉडल जेल, चंडीगढ़ में 32 वर्चुअल कोर्ट (वी.सी.) स्टूडियो स्थापित किए हैं। ये स्टूडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के अनुपालन में वी.सी. के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की रिमांड, ट्रायल और अन्य कानूनी कार्यवाही की सुविधा प्रदान करेंगे। यू.टी. चंडीगढ़ के जेल महानिरीक्षक राज कुमार सिंह ने सोमवार मॉडल जेल, चंडीगढ़ में 32 वी.सी. स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में यूटी चंडीगढ़ की जेलों की अतिरिक्त महानिरीक्षक पीसीएस डॉ. पालिका अरोड़ा के साथ अन्य जेल अधिकारी भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान जेलों के महानिरीक्षक ने विचाराधीन कैदियों को संबोधित किया और उन्हें नए कानूनों से होने वाले बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि यूटी चंडीगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील इन नए कानूनों के बारे में विस्तृत जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन कैदियों को तीन नए आपराधिक कानूनों के बदलावों और नए प्रावधानों को रेखांकित करने वाले पर्चे भी वितरित किए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के कार्यान्वयन के तहत यह अनिवार्य है कि विचाराधीन कैदियों को रिमांड, ट्रायल और अन्य कार्यवाही के लिए वीसी के माध्यम से पेश किया जाए। इस कदम से परिवहन पर खर्च होने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक धन की बचत होने की उम्मीद है और कैदियों को अदालत ले जाने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, यह अदालती सुनवाई के दौरान कैदियों के फरार होने की घटनाओं को भी रोकेगा।